Ration Card: फ्री राशन लेने वालों की लगी लॉटरी, सरकार के फैसले से लोगों की बल्‍ले-बल्‍ले

Ration Card: फ्री राशन लेने वालों की लगी लॉटरी, सरकार के फैसले से लोगों की बल्‍ले-बल्‍ले

Ration Card Update : अगर आपने भी कहीं राशन कार्ड सरेंडर करने या रद्द करने की खबर पढ़ी है तो यह खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए। यूपी सरकार की ओर से बताया गया है कि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है.

अगर आप भी राशन कार्ड पर मुफ्त राशन की सुविधा ले रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। मई महीने में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अपात्र राशन कार्ड धारकों को यूपी की योगी सरकार ने कार्ड सरेंडर करने को कहा है. यह भी दावा किया गया कि जिन लोगों ने राशन कार्ड सरेंडर नहीं किया उनसे सरकार वसूली करेगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी।

सरेंडर या रद्दीकरण पर कोई आदेश नहीं

यह खबर लाभार्थियों में तेजी से फैली और कई जिलों में राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए लोगों की कतार लग गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि राशन कार्ड सरेंडर करने या रद्द करने का कोई आदेश नहीं दिया गया है.

मुफ्त राशन का लाभ लेने वालों को राहत

राज्य के खाद्य आयुक्त ने मीडिया में चल रही खबरों का खंडन किया। साथ ही सरकार ने आदेश दिया कि ऐसा आदेश किसने दिया इसका पता लगाया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए. सरकार के इस ताजा आदेश के बाद जो लोग राशन कार्ड पर मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे थे, उन्होंने राहत की सांस ली है.

खबर को भ्रामक और झूठा करार दिया

राज्य खाद्य आयुक्त द्वारा विभिन्न माध्यमों पर चल रही खबरों को भ्रामक और झूठा करार दिया गया। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड सत्यापन एक सामान्य प्रक्रिया है। सरकार द्वारा समय-समय पर यह एक सामान्य प्रक्रिया है। राशन कार्ड सरेंडर करने और पात्रता की नई शर्तों से संबंधित भ्रामक खबरें मीडिया में प्रसारित की जा रही हैं।

सरकार की ओर से बताया गया कि ‘घरेलू राशन कार्डों की पात्रता/अपात्रता मानदंड 2014 में निर्धारित किए गए थे’। उसके बाद कोई बदलाव नहीं किया गया। यह भी बताया गया कि राशन कार्ड धारक को पक्का घर, बिजली कनेक्शन या एकमात्र हथियार लाइसेंस धारक या मोटर साइकिल मालिक होने और मुर्गी पालन/गाय पालन में लगे होने के आधार पर अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता है।

वसूली पर कोई आदेश नहीं

यह भी बताया गया कि (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अनुसार) अपात्र कार्डधारकों से वसूली का कोई प्रावधान नहीं है। .

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